आगंतुकों के लिए नियम
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1. सभी आगंतुकों को विधान भवन गेट नंबर 09 से प्रवेश दिया जाएगा।
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2. सभी आगंतुकों को आवंटित समय स्लॉट से कम से कम 15 मिनट पहले गेट नंबर 09 पर रिपोर्ट करना होगा।
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3. सभी आगंतुकों को एक वैध पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा और सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा।
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4. निम्नलिखित आईडी स्वीकार्य हैं-
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- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी कर्मचारी आईडी कार्ड या सरकार द्वारा जारी कोई आईडी।
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5. सभी आगंतुकों और सदस्यों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
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6. परिसर में प्रवेश से पहले सभी आगंतुकों की तलाशी ली जाएगी।
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7. किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, ज्वलनशील पदार्थ, नुकीली वस्तु पूर्णत: वर्जित है।
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8. धूम्रपान, तंबाकू, च्युइंग गम आदि का सेवन या साथ रखना सख्त वर्जित है।
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9. संग्रहालय के अंदर पानी या किसी भी तरल पदार्थ की अनुमति नहीं है।
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10. सभी आगंतुक, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।
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11. कैमरा/मोबाइल का उपयोग अधिकारियों की अनुमति से केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही किया जाएगा।
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12. विधान सभा के सत्र प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व से सत्र समाप्ति के तीन कार्य-दिवसों के लिए संचालन बंद रखा जायेगा |